आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को वाईएसआरसीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनके ड्राइवर रमना रेड्डी के खिलाफ एक 65 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता की दुर्घटनावश मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
घटना की पूरी जानकारी
यह दुर्घटना 19 जून को गुंटूर के बाहरी इलाके में हुई, जब पार्टी कार्यकर्ता चीली सिंगैया जगन के काफिले के स्वागत में फूल बरसा रहे थे। इसी दौरान वह काफिले के वाहन की चपेट में आ गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
ड्राइवर से पूछताछ
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर रमना रेड्डी को हिरासत में लेकर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने काफिले को रोके बिना वाहन क्यों आगे बढ़ा दिया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह चूक जानबूझकर की गई या फिर यह एक लापरवाही थी।
सबूतों के आधार पर कार्रवाई
गुंटूर के पुलिस अधीक्षक एस. सतीश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विश्लेषण के बाद यह पुष्टि हुई कि सिंगैया को जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी ने कुचला था।
धाराएं बदली गईं, केस गंभीर
शुरुआत में मृतक की पत्नी चीली लुरधु मैरी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन सबूतों के विश्लेषण के बाद इसमें धारा 105 (हत्या के लिए दोषी नहीं) और धारा 49 (उकसाने) को भी जोड़ा गया है।
अन्य नाम भी आरोपी सूची में शामिल
एसपी कुमार के अनुसार, इस मामले में जगन के ड्राइवर रमना रेड्डी, निजी सहायक के. नागेश्वर रेड्डी, वरिष्ठ नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया, और पूर्व मंत्री विदादला रजनी को भी आरोपी सूची में शामिल किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच विधिक प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ेगी।