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**PM मोदी ने सेकुलर सिविल कोड पर क्यों दिया जोर? किसको साधने की हुई कोशिश, विपक्ष की परेशानी क्या?**

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अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मांग की और इसे मौजूदा “सांप्रदायिक नागरिक संहिता” से अलग, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। मोदी का यह बयान विपक्षी दलों को उनके खिलाफ हमले का एक बड़ा मौका दे गया है, जो भाजपा पर अपना एजेंडा लागू करने का आरोप लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को देश की मांग करार देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने मौजूदा कानूनों को सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण बताया। मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया और इस पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, “देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता के तहत हम जी रहे हैं, वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली है। मैं चाहता हूं कि इस पर गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार सामने लाए।”

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, “नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। यह कहना कि हमारे पास अब तक ‘सांप्रदायिक नागरिक संहिता’ है, डॉ. आंबेडकर का घोर अपमान है।” समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी महंगाई, रोजगार और समाजवादी विचारों की प्रासंगिकता पर ध्यान दिलाया।

भाजपा ने समान नागरिक संहिता को अपने एजेंडे में हमेशा शामिल रखा है। हालांकि, 1998 से 2004 तक वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मोदी सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद, यूसीसी भाजपा का आखिरी अधूरा वैचारिक एजेंडा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में पेश किया, जिससे विपक्ष की तुष्टिकरण की राजनीति की आलोचना की जा सके।

यूसीसी के दृष्टिकोण में जटिलता यह है कि हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना था, 1940 और 1950 के दशक के दौरान पारित हुआ था। इस बिल ने हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, और दत्तक ग्रहण से संबंधित कानूनों में सुधार किया, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में सुधार नहीं किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यूसीसी का संवैधानिक दृष्टिकोण उस समय लागू नहीं हुआ।

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