जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को कराया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी
चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि: 7 अगस्त 2025 (गुरुवार)
नामांकन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025 (गुरुवार)
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त 2025 (शुक्रवार)
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025 (सोमवार)
मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो): 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)
मतगणना की तिथि (यदि आवश्यक हो): 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)
धनखड़ के इस्तीफे के बाद जरूरी हुआ चुनाव
74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जिसे धनखड़ ने सदन में प्रस्तुत किया था।
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके पद रिक्त होने के 60 दिनों के भीतर होना आवश्यक है।
इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) भाग लेते हैं और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। मतदान गुप्त रूप से किया जाता है।