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IRCTC घोटाले में फैसला फिर टला, अब 9 जून को सुनवाई

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दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख Lalu Prasad Yadav, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 9 जून तक टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मूल एफआईआर पर आधारित है।

रेल मंत्री रहते हुए अनियमितताओं का आरोप

ईडी के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच Lalu Prasad Yadav के रेल मंत्री कार्यकाल में IRCTC होटलों के संचालन और रखरखाव के ठेके देने में कथित अनियमितताएं हुईं। जांच एजेंसी का आरोप है कि तय प्रक्रिया का पालन किए बिना एक निजी कंपनी को होटल संचालन का ठेका दिया गया, जो कथित तौर पर आरजेडी प्रमुख के करीबी लोगों से जुड़ी थी।

जमीन के बदले ठेका देने का आरोप

ईडी का दावा है कि ठेके के बदले लालू परिवार और उनके सहयोगियों से जुड़ी एक कथित बेनामी कंपनी के माध्यम से करीब तीन एकड़ की कीमती जमीन हासिल की गई। जांच एजेंसी इस लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला मान रही है।

परिवार के कई सदस्य आरोपी

इस मामले में Rabri Devi, Tejashwi Yadav, Tej Pratap Yadav, Misa Bharti और हेमा यादव समेत कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब अदालत इस मामले में आरोप तय करने पर 9 जून को सुनवाई करेगी।

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