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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब

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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ज्ञानवापी मामले में चल रहे सभी 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी। हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में बताया कि विभिन्न अदालतों से एक ही मामले पर अलग-अलग आदेश मिल रहे हैं, इसलिए सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजुखाना के सील किए गए हिस्से का एएसआई से सर्वेक्षण चाहता है। जिला कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला अभी लंबित है।

इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष से अपना जवाब प्राप्त करेगा।

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