महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, बृहन्मुंबई क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठानों, कंपनियों, व्यवसायों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 20 नवंबर को मतदान के लिए सवेतन छुट्टी दी जाएगी। बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने यह निर्देश जारी किया, जिसमें उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है, ताकि कर्मचारियों पर किसी प्रकार का वेतन कटौती या अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दिन छुट्टी के बावजूद किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी उद्योगों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे 20 नवंबर को सभी पात्र कर्मचारियों को अपने मतदान क्षेत्र में जाकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी दें।
यदि किसी व्यवसाय या प्रतिष्ठान में असाधारण परिस्थितियों के कारण पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो नियोक्ता जिला चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ चार घंटे की छुट्टी प्रदान कर सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(बी) के अनुसार, इस प्रावधान का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को अपने मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है।
मुंबई के उपनगर और मुख्य शहर के सभी मतदाताओं को अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी ने कई पहल शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है।