गुजरात सरकार ने सोमवार को गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) में शराब पीने से जुड़े नियमों में बड़ी राहत देने की घोषणा की। सरकार ने यहां शराब सेवन के लिए परमिट लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
अब सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर पी सकेंगे शराब
नए नियमों के तहत अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति GIFT सिटी के भीतर निर्धारित होटल या रेस्टोरेंट में केवल वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब पी सकता है। इसके लिए अब किसी तरह के अस्थायी या विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
20 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना
राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी कर GIFT सिटी में शराब सेवन से जुड़े नियमों में और ढील दी है।
गौरतलब है कि गुजरात में सामान्य रूप से शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है।
2023 में मिली थी सशर्त छूट
हालांकि, सरकार ने 2023 में GIFT सिटी को विशेष दर्जा देते हुए केंद्रीय व्यावसायिक जिले के भीतर कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी थी। अब नए संशोधनों के साथ नियमों को और आसान बना दिया गया है।
बाहरी और विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी राहत
नई अधिसूचना के अनुसार, अब गुजरात के बाहर के लोग और विदेशी नागरिक भी GIFT सिटी के निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो आईडी दिखाकर शराब का सेवन कर सकते हैं।
इससे पहले ऐसे लोगों को अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
शराब पीने की जगहों का दायरा बढ़ा
सरकार ने शराब परोसने और पीने की जगहों को लेकर भी नियमों में ढील दी है।
पहले शराब सेवन केवल होटल या रेस्टोरेंट के भीतर तय वाइन एंड डाइन एरिया तक सीमित था। अब इसमें—
लॉन
पूलसाइड
टेरेस
जैसी जगहों को भी शामिल कर लिया गया है, बशर्ते वे अधिकृत हों।
कर्मचारियों को मेहमानों की मेजबानी की अनुमति
नोटिफिकेशन के मुताबिक, GIFT सिटी के वे कर्मचारी जिनके पास “लिकर एक्सेस परमिट” है, वे एक समय में तय स्थानों पर 25 मेहमानों को होस्ट कर सकते हैं।
इन मेहमानों को अस्थायी परमिट मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि होस्ट कर्मचारी उनके साथ मौजूद हो।