आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तेजी से नजदीक आ रही है। यदि तय समयसीमा तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा और उपयोगकर्ताओं को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा नुकसान
आयकर विभाग के अनुसार, तय तारीख तक आधार और पैन लिंक न करने पर पैन कार्ड का उपयोग किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने में भी दिक्कत आएगी।
PAN–Aadhaar लिंकिंग क्या है
PAN–Aadhaar लिंकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के पैन कार्ड को उसके आधार नंबर से जोड़ना। इसका उद्देश्य पहचान की पुष्टि करना और एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन जारी होने से रोकना है।
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, 1 जुलाई 2017 तक पैन प्राप्त करने वाले और आधार के पात्र सभी व्यक्तियों के लिए PAN–Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है।
समय सीमा के बाद पैन होगा निष्क्रिय
आयकर विभाग के अनुसार, यदि तय समय तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
हालांकि, नए पैन कार्ड आवेदकों के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार लिंकिंग स्वतः पूरी हो जाती है।
PAN–Aadhaar लिंक करने के लिए क्या चाहिए
पैन को आधार से लिंक करने के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होगी:
वैध पैन कार्ड
आधार नंबर
आधार से लिंक वैध मोबाइल नंबर
PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या-क्या समस्याएं होंगी
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो निम्न परेशानियां हो सकती हैं:
आयकर रिफंड नहीं मिलेगा और उस पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
TDS और TCS अधिक दर से काटा जाएगा।
फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा।
TDS/TCS प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होंगे।
15G और 15H जैसे फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे।
बैंक खाता खोलना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेना, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे कार्य नहीं कर सकेंगे।
एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा या निकासी पर रोक लगेगी।
पासपोर्ट, सब्सिडी और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा।
पैन खोने या खराब होने की स्थिति में नया पैन बनवाना कठिन हो जाएगा।
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें
PAN–Aadhaar लिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
पैन और आधार की जानकारी दर्ज करें।
ई-पे टैक्स के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
भुगतान के बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा।
समय रहते लिंक करना है जरूरी
PAN–Aadhaar लिंक न करने पर वित्तीय और सरकारी कामों में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि 31 दिसंबर से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें और जुर्माने व ITR की दिक्कतों से बचें।