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दिल्ली प्रदूषण अलर्ट | लागू हुआ GRAP-3, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)** का तीसरा चरण लागू कर दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, दिल्ली का औसत **AQI सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425** हो गया।
शांत हवाओं, स्थिर वातावरण और ठंड की प्रतिकूल परिस्थितियों ने प्रदूषकों को सतह के पास रोक दिया, जिससे वायु गुणवत्ता में और गिरावट आई।

निर्माण कार्यों और स्कूलों पर पाबंदियाँ:
GRAP चरण-3 के तहत, **गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों, स्टोन क्रशिंग और खनन कार्यों** पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
कक्षा 5 तक के स्कूलों को **हाइब्रिड मोड** (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में चलाने की सलाह दी गई है, ताकि छोटे बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी गई है।

वाहनों पर प्रतिबंध:

* **BS-III पेट्रोल** और **BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों** के चलाने पर रोक लगा दी गई है।
* विकलांग व्यक्तियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
* **पुराने डीजल चालित मध्यम मालवाहक वाहनों** (Non-essential MCVs) पर भी सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है।

GRAP-3 के तहत लागू मुख्य प्रतिबंधों की सूची:

1. गैर-ज़रूरी निर्माण, ध्वंस और खनन कार्य पर रोक।
2. कक्षा 5 तक के स्कूलों में हाइब्रिड/ऑनलाइन कक्षाएँ।
3. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
4. पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक।
5. प्रदूषण स्रोतों की निगरानी और सड़क की धूल नियंत्रण पर सख़्ती।

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