दिल्ली की मुख्यमंत्री **रेखा गुप्ता** ने बुधवार को **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध में ढील देने के फैसले का स्वागत किया। इसके तहत **18 से 21 अक्टूबर** तक दिल्ली-एनसीआर में **ग्रीन पटाखों** की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी गई है।
मुख्यमंत्री का संदेश
* रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला **त्योहार की भावना और जनता की भावनाओं का सम्मान** करता है।
* उन्होंने इसे **पर्यावरण संरक्षण और उत्सव के बीच संतुलन** बनाए रखने वाला कदम बताया।
* मुख्यमंत्री ने कहा:
> “हम स्वच्छ और हरित दिल्ली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए इस दिवाली ग्रीन पटाखे जलाकर उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करें।”
समय और नियम
पटाखे केवल **सुबह 6-7 बजे** और **रात 8-10 बजे** फोड़ने की अनुमति।
डिप्टी कमिश्नर **निर्दिष्ट स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री** की अनुमति देंगे।
ई-कॉमर्स चैनलों से पटाखों की बिक्री निषिद्ध**।
लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि **केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं**।
नियमों का उल्लंघन करने पर **लाइसेंस निलंबित** किया जाएगा।
CPCB और राज्य प्रदूषण बोर्ड** प्रदूषण और AQI की निगरानी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
मुख्य न्यायाधीश **बीआर गवई** और न्यायमूर्ति **विनोद चंद्रा** की पीठ ने कहा कि **त्योहार मनाने और पर्यावरण की रक्षा** के बीच संतुलन होना चाहिए।
अदालत ने निर्देश दिया कि हरित पटाखों का **सीमित और नियंत्रित उपयोग** ही किया जाए।